तीन तलाक के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर 6 महीने के लिए रोक बना दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार संसद में इसको लेकर 6 महीने में कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश जे.एस. खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। 5 जजों में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है।
चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक नहीं, लेकिन 5 जजों में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है।
6 महीने में कानून बनाए सरकार: जस्टिस खेहर
कानून बनने तक सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर 6 महीने तक लगाई रोक