बनवाएं कलर वोटर आई-डी कार्ड ऑनलाइन , फॉलो करें ये STEPS

अगर आप 18 साल से ऊपर है और वोटर आई-डी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो चुनाव आयोग के ऑफिस के महीनों चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। 

 
अब आप अपने घर पर बैठकर स्मार्टफोन या लैपटॉप की मदद से कलर वोटर आई-डी कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं। एक महीने के अंदर आपको अपना वोटर कार्ड मिल भी जाएगा।


इन स्टेप्स  फॉलो करके आप घर बैठे वोटर आई-डी कार्ड बनवा सकते हैं।


स्टेप-1. पर्सनल ई-मेल आई-डी होनी चाहिए-


वोटर आई-डी कार्ड बनवाने से पहले आपके पास पर्सनल ई-मेल आई-डी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे चुनाव आयोग को आपसे संपर्क करने में आसानी हो। कभी भी ऑफिस की मेल आई-डी आप ना दें। सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट http://eci-citizenservices.nic.in/ पर जाना होगा। यहां न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-2. सावधानी से भरें फॉर्म में जानकारी-


ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिस पर आप अपनी सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें। वोटर आईडी कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसलिए कोई भी गलत जानकारी भरने से बचें। गलत जानकारी देने पर चुनाव आयोग आपको जेल भी भेज सकता है। इसमें आपको अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटो जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए वो भी अपलोड करनी होगी।

स्टेप-3. जानकारी को कर सकते हैं चेंज-

 


फॉर्म सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 15 दिन तक आप अपनी डिटेल्स में चेंज कर सकते हैं। आप अपने वोटर आई-डी कार्ड एप्लिकेशन का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं।


स्टेप-4. एक माह में मिलेगा वोटर आई-डी कार्ड-


जानकारी देने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त आपके एरिया का बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) आपके घर पर आएगा और जिन डॉक्युमेंट्स को आपने अपलोड किया है उनको चेक करेगा और इन डॉक्युमेंट्स की हार्ड कॉपी को वेरिफाई करने के लिए ले जाएगा। इसके बाद एक माह के अंदर पोस्ट द्वारा आपके घर पर वोटर आई-डी कार्ड पहुंच जाएगा।

स्टेप-5. इन डॉक्युमेंट्स की स्कैन कॉपी करनी होगी अपलोड-


वोटर आई-डी कार्ड के लिए आपको एड्रेस प्रूफ और आई-डी प्रूफ में अलग-अलग डॉक्युमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फोन/पानी/बिजली/गैस का बिल, इनकम टैक्स का फॉर्म 16 आदि में से किन्हीं दो डॉक्युमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
 
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